दिल्ली हाई कोर्ट ने Medical Board की रिपोर्ट पर आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम(P Chidambaram) को झटका दे दिया, पी चिदंबरम की स्वास्थ्य कारणों से मांगी गई जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने आज खारिज़ कर दिया। गौरतलब है कि चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) को शुक्रवार को बताया गया कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले (INX Media Money Laundering Scam) में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ठीक हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एम्स मेडिकल बोर्ड (AIIMS Medical Board) की रिपोर्ट पढ़ी और कहा कि कांग्रेस नेता को अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है।चिदंबरम की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए अदालत के आदेश पर एम्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।
पी चिदंबरम ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी, जिस पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने Medical Board का गठन किया था। आज मेडिकल बोर्ड ने हाई कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक, चिदंबरम (P Chidambaram) को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि जेल में ही डॉक्टर चिदंबरम का रेगुलर चेकअप करें। साथ ही मिनरल वाटर पीने को दिया जाए, मच्छरों से बचाने के लिए उन्हें लोशन दिया जाए।
अदालत ने गुरुवार को एम्स निदेशक को निर्देश दिया था कि वह क्रोन की बीमारी से जूझ रहे चिदंबरम के स्वास्थ्य पर राय देने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें।28 अक्टूबर को पेट दर्द में शिकायत करने और तबियत बिगड़ने के बाद चिदंबरम को एम्स ले जाया गया था। डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद उन्हें कोई गंभीर परेशानी नहीं होने की बात कही थी। इससे पहले चिदंबरम को 5 अक्टूबर को भी पेट दर्द की शिकायत के बाद एम्स लाया गया था। आमतौर पर तिहाड़ के कैदियों को जांच के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया जाता है।