उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) में अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दर्ज एक केस में गैर हाजिर होने पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज (Special MP-MLA court judge) पवन कुमार राय ने महराजगंज की नौतनवां सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी( MLA Amanmani Tripathi )को भगौड़ा घोषित कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अमन मणि के खिलाफ 82 की नोटिस जारी कर दी। लखनऊ के गौतम पल्ली थाना पुलिस ने रविवार को गोरखपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड पर स्थित अमनमणि के घर पर नोटिस चस्पा किया है। अब इसके बाद भी हाजिर नहीं हुए तो पुलिस 83 हासिल कर कुर्की की कार्रवाई करेगी।
जानकारी के मुताबिक, 6 अगस्त 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में अपहरण और रंगदारी का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि अमनमणि त्रिपाठी ( MLA Amanmani Tripathi )और उसके साथियों ने गाड़ी से अगवा कर रंगदारी मांगने व जानमाल की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने 28 जुलाई 2017 को अमनमणि त्रिपाठी व अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी। अमनमणि शुरू में तो अदालत की तारीख पर आते रहे लेकिन बाद में उन्होंने तारीख पर आना ही बंद कर दिया।
अदालत में यह मामला अपने अंतिम दौर में है। अमनमणि ( MLA Amanmani Tripathi )के साथ अभियुक्त बनाए गए संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला हाजिर हुए थे, लेकिन अमनमणि त्रिपाठी हाजिर नहीं हुए। कई तारीखों पर अमनमणि त्रिपाठी के गैर हाजिर रहने के बाद 28 जनवरी को अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसी के साथ अमनमणि के खिलाफ अदालत ने 82 की नोटिस जारी कर दी है।
अमनमणि के कोतवाली क्षेत्र में दुर्गावाड़ी रोड पर स्थित घर पर लखनऊ ( Lucknow) की गौतम पल्ली थाने की पुलिस ने गोरखपुर (Gorakhpur ) की कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर नोटिस चस्पा की है। इस मामले में अगली सुनवाई अब चार मार्च को होनी है। सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि लखनऊ से आई पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। स्थानीय पुलिस मदद में गई थी।