राजस्थान ( Rajasthan ) सरकार ने सावन में कांवड़ यात्रा ( Kanwar Yatra )व होने वाले अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर इन आयोजनों में भीड़ होने से संभावित संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने इस बारे में दिशा निर्देश ‘त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 5.0’ शुक्रवार रात जारी किए जो 17 जुलाई सुबह पांच बजे से लागू हो जाएंगे। इसके तहत सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर ईद और चातुर्मास से जुड़े आयोजनों पर रोक लगाई गई है।
कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजनों (जुलूस, मेला, शोभायात्रा व अन्य भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम) पर रोक लगा दी है। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा( Kanwar Yatra ) भी प्रतिबंधित रहेगी। 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा पर सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत पर भी रोक लगा दी है। गृह विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रसिद्ध धार्मिक मेले भी नहीं लगेंगे।
गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर धर्म के उन धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, जिसमें भीड़ जुटती है। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान भी भीड़भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। अनलॉक-4 में भी धार्मिक गैदरिंग, मेलों और धार्मिक यात्राओं, जुलूस पर पाबंदी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा ( Kanwar Yatra )और ईद-उल-जुहा को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इसलिए गृह विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी कर साफ तौर से पाबंदी लगाने का प्रावधान किया है। धार्मिक आयोजनों के अलावा बाकी सभी मामलों में अनलॉक की पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी।