23 अप्रैल से राजद्रोह के आरोप में भायखला जेल की सलाखों के पीछे कैद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ( , MP Navneet Rana )और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। 30 अप्रैल को ही अदालत ने इस मामले में 2 मई तक के लिए अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अदालत ने सशर्त जमानत दी है और कहा है कि आने वाले समय में राणा दंपती इस तरह का कोई और विवाद नहीं करेंगे।
अमरावती सांसद नवनीत राणा ( Navneet Rana )और उनके विधायक पति रवि राणा की मुसीबत कम नहीं हो रही है। बुधवार सुबह ही कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। उनकी रिहाई होना अभी बाकी है। इससे पहले ही बीएमसी ( BMC ) की टीम उनके आवास पर पहुंच गई है। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें राणा दंपती के आवास पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी ) ने उन्हें कथित अवैध निर्माण के सिलसिले में मंगलवार को नोटिस भी दिया था। इस नोटिस में कहा गया था कि बीएमसी अधिकारी चार मई यानी आज नवनीत राणा के फ्लैट का निरीक्षण करेंगे। इस फ्लैट में अवैध निर्माण कराने की बात कही गई है। अगर जांच में अवैध निर्माण पाया जाता है, तो इसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने राणा दंपती को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपती इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा वे गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपती इस मुद्दे पर न ही प्रेसवार्ता करेंगे और न ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।
नवनीत राणा ( Navneet Rana )और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। तब से राणा दंपती न्यायिक हिरासत में थे ।
#WATCH अमरावती सांसद नवनीत राणा मुंबई की भायखला जेल से रवाना हुई।