Monday, May 05, 2025

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Uttar Pradesh : ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक और झटका,हाथरस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Hathras court remands Alt News’ Mohammad Zubair in 14-day judicial custody

Hathras court remands Alt News’ Mohammad Zubair in 14-day judicial custodyऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक   (   )को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच     न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर छावनी में तब्दील रहा। स्थानीय न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि उस पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में इस जिले में दो मुकदमे दर्ज हैं। स्थानीय पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ न्यायालय से बी वारंट लिया था और उसे जेल में रिसीव करा कर आई थी।

  मोहम्मद जुबैर (  Mohammed Zubair )को न्यायालय में बी वारंट पर पेशी के लिए लेकर आई। सीजेएम न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मोहम्मद जुबैर पर थाना कोतवाली हाथरस में धारा 153 ए 295, 298 और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था और जिले के सिकंदराराऊ कोतवाली में भी उस पर मुकदमा कायम है ।

नुपूर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद पूरे प्रदेश में विरोध की आड़ में हिंसा हुई थी। हाथरस भी इससे अछूता नहीं रहा था। बीते 10 जून को जुमे की नमाज के बाद कस्बा पुरदिलनगर में जमकर बवाल हुआ था। एसआईटी जांच में हिंसा भड़काने में 50 लोगों संलिप्तता पाई गई है। इसमें जुबैर भी शमिल है। इस मामले में उसके खिलाफ सिकंदराराऊ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मालूम हो कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे जुबैर की जमानत पर आज ही सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही हाथरस अदालत ने एक अन्य मामले में उसे न्यायिक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी।

जुबैर के खिलाफ शिकायत में आरोप है कि उसने एक विशेष धर्म के भगवान का जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी। उनके ट्वीट को री-ट़्वीट किया जा रहा था। उनके अनुयायियों व सोशल मीडिया संस्थाओं ने बढ़-चढ़कर ट्वीट को फैलाना शुरू कर दिया था।

गिरफ्तरी के बाद को मोहम्मद जुबैर (  Mohammed Zubair )को पूछताछ के लिए द्वारका स्थित आईएफएसओ के कार्यालय बुलाया गया था। पूछताछ में उनके ट्वीट को आपत्तिजनक पाया गया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ऐसा कार्य जिससे माहौल बिगडने और उपद्रव होने की आशंका हो) और धारा 295 (किसी समाज द्वारा पवित्र माने वाली वस्तु का अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जुबैर के खिलाफ यूपी में कुल 6 केस दर्ज हैं। इनमें से दो मामले हाथरस और एक-एक केस सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जिले में दर्ज हैं। इनके अलावा एक केस दिल्ली में दर्ज है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उन्हें 27 जून को गिरफ्तार किया था। इस तरह मोहम्मद जुबैर दिल्ली और यूपी में दर्ज कुल 7 केसों का सामना कर रहे हैं।

 

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Raju Upadhyay

Raju Upadhyay is a veteran journalist with experience of more than 35 years in various national and regional newspapers, including Sputnik, Veer Arjun, The Pioneer, Rashtriya Swaroop. He also served as the Managing Editor at Soochna Sahitya Weekly Newspaper.