Monday, May 05, 2025

Delhi, INDIA, Law, News

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सेवा बिल सहित संसद में पारित सभी 4 बिल कानून बने ,अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण खत्म

President terminates services of Army Major posted with Strategic Forces Command unit

Delhi Services Bill now codified with President Murmu signing all four bills, Delhi government loses control over its officers.संसद के मानसून सत्र में पास हुए दिल्ली सर्विस बिल (Delhi Services Act 2023)समेत 4 बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब ये चारों बिल कानून बन गए हैं। इनमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल और जन विश्वास बिल शामिल हैं।

भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) एक्ट और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इन दोनों बिलों का विपक्षी दलों ने काफी विरोध किया था।

अब, डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार केंद्र को मिल गए हैं।

नए कानून (Delhi Services Act 2023)के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (NCCSA) बनाई गई है। इसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और होम डिपार्टमेंट के प्रिसिंपल सेक्रेटरी इसके अन्य दो सदस्य होंगे।दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अलावा बोर्डों-आयोगों में नियुक्तियां और तबादले भी इसी अथॉरिटी की सिफारिश पर होंगे।

किसी भी मामले पर फैसला बहुमत के हिसाब से होगा। यानी चीफ सेक्रेटरी और प्रिसिंपल सेक्रेटरी मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसले को खारिज कर सकते हैं।11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे।

एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया।दिल्ली सर्विस बिल 3 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था। 9 अगस्त को इसे राज्यसभा में पेश किया गया। वोटिंग में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े और बिल पास हो गया।

इस कानून (Delhi Services Act 2023)में स्पष्ट किया गया कि ‘उपराज्यपाल’ का अर्थ है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक है। अब राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों का निलंबन और पूछताछ केंद्र सरकार ही कर सकेगी। इसके साथ ही यह साफ हो गया कि अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा।

https://platform.twitter.com/widgets.js

Raju Upadhyay

Raju Upadhyay is a veteran journalist with experience of more than 35 years in various national and regional newspapers, including Sputnik, Veer Arjun, The Pioneer, Rashtriya Swaroop. He also served as the Managing Editor at Soochna Sahitya Weekly Newspaper.