मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को 31 साल पुराने एक फर्जी मुठभेड़( Fake Encounter) में तीन युवकों की हत्या करने वाले पंजाब पुलिस (Punjab Police) तीन पूर्व पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने तत्कालीन पुलिस मुलाजिमों में इंस्पेक्टर धर्म सिंह, एएसआई सुरिंदर सिंह और गुरदेव सिंह को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है और उन्हें जेल भेज दिया है। अब दोषी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं, फैसला सुनाते हुए अदालत में जज ने कहा कि पुलिस की ओर से ऐसा करना किसी दरिंदगी से कम नहीं है। उनकी वजह से तीन बेकसूर युवकों की जान गई है। इसके साथ ही बुजुर्ग मां-बाप ने अपने बच्चों को खोया है और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसलिए आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए।
जानकारी के मुताबिक 1992 में अमृतसर जिले के ठठिया के बस स्टैंड से स्थानीय पुलिस ने युवक हरजीत सिंह को किसी मामले में पूछताछ के लिए उठाया था। इसके 14 दिन बाद पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ ( Fake Encounter)दिखाकर दो अन्य युवकों लखविंदर सिंह और जसविंदर सिंह के साथ हरजीत सिंह की भी हत्या कर दी थी। इस मामले में इंसाफ के लिए हरजीत सिंह के पिता ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
जानकारी के मुताबिक थाना लोपोके के थाना प्रभारी एसआई धर्म सिंह ने रिपोर्ट में इस हत्या के मामले को पुलिस के साथ मुठभेड़ दिखाया था। इतना ही नहीं, मारे गए युवकों के शव भी परिवार को नहीं सौंपे थे और खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया था। इस पर तीनों युवकों के परिवार ने शक जताया था कि पुलिस ने तीनों युवकों की फर्जी मुठभेड़( Fake Encounter) में हत्या कर दी है।
जांच के दौरान सीबीआई ने पंजाब पुलिस (Punjab Police) के नौ पुलिस मुलाजिमों इंस्पेक्टर धर्म सिंह, एसआई राम लुभाया, एचसी सतबीर सिंह, दलजीत सिंह उर्फ मोटू, इंस्पेक्टर हरभजन राम, एएसआई, सुरिंदर सिंह, एएसआई गुरदेव सिंह, एसआई अमरीक सिंह और एएसआई भूपिंदर सिंह के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था। इसमें से पांच आरोपियों में हरभजन राम, राम लुभाया, सतबीर सिंह, दलजीत सिंह उर्फ मोटू और अमरीक सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपी पुलिस मुलाजिम भूपिंदर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
The CBI Court in Mohali has held three policemen accused of murder in the 1992 fake encounter case of Harjeet Singh, son of Kashmir Singh, resident of Buttar Kalan village in Amritsar district. The sentence will be awarded on September 14, 2023. Image: Guilty Policemen (Left… pic.twitter.com/yOVloVoec3
— Gagandeep Singh (@Gagan4344) September 9, 2023