लोकसभा चुनाव में वोटों के वीवीपैट से मिलान की मांग कर रहे 21 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया है। देश के शीर्षस्थ कोर्ट ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों की उस पुनर्विचार यचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 50 प्रतिशत वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले प्रत्येक विधानसभा के पांच बूथों की ईवीएम का वीवीपैट से मिलान करने का फैसला दिया था। विपक्षी पार्टियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट याचिका खारिज होने के बाद सिंघवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उनकी याचिका ईवीएम को लेकर नहीं, बल्कि वीवीपैट को लेकर थी।
विधानसभा के 5 बूथों की ईवीएम का वीवीपैट से मिलान करने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि कम से कम 50 प्रतिशत ईवीएम का वीवीपैट से मिलान हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक ही मामले को बार-बार नहीं सुना जा सकता है। कोर्ट मे सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर 50 प्रतिशत मिलान नहीं किया जा सकता तो कम से कम 25 प्रतिशत मिलान की सुविधा रखी जा
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