Monday, May 05, 2025

Law, News, Uttar Pradesh

आगरा पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी सत्संगी पहुंचे हाईकोर्ट, 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाये रखने के हुए आदेश

Radhasoami Satsang Sabha Dayalbagh 27

आगरा में राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग (Radhasoami Satsang Sabha Dayalbagh)द्वारा सार्वजनिक रास्तों पर हुए कब्जों के मामले में बुधवार को   ( ) में सुनवाई हुई। राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर WRIT – C No. – 33655 of 2023 में न्यायाधीश मनीष कुमार निगम की कोर्ट नंबर 47 ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की ‘fresh case’ के रूप में अगली सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख नियत की गई है।

यह सुनवाई अवैध कब्जों के हटाने के दौरान पुलिस-प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग (Radhasoami Satsang Sabha Dayalbagh)  द्वारा दायर याचिका पर की गई। इसके लिए मंगलवार रात ही राजस्व रिकार्ड लेकर तहसीलदार सदर सुनवाई के लिए रवाना हो गए थे। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि याची ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, जिस पर कार्यवाही की गई। आदेश के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किये गए निर्माण को 5 अक्टूबर तक सत्संगी दोबारा बना नहीं सकते और प्रशासन भी कोई नई तोड़फोड़  या अन्य कार्यवाही नहीं कर सकेगा।

हालांकि पुलिस और पत्रकारों पर सत्संगियों की भीड़ द्वारा किये गए हमले के तमाम वीडियो और फोटोग्राफिक साक्ष्य पुलिस ने संकलित कर लिए हैं, और ये सभी साक्ष्य भी 5 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे, जिसके बाद न्यायालय इस मामले में क्या रुख अख्तियार करेगा, यह 5 अक्टूबर को ही साफ़ हो सकेगा।

राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग (Radhasoami Satsang Sabha Dayalbagh) अध्यक्ष गुरू प्रसाद सूद, उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव एवं अनूप श्रीवास्तव पर सरकारी भूमि पर कब्जा कराने के आरोप हैं। तीनों के विरुद्ध थाना न्यू आगरा में दो मुकदमे दर्ज हुए थे और उन्हें भूमाफिया घोषित करने के लिए भी कार्यवाही संस्थित की गई थी। 14 सितंबर को तहसीलदार न्यायालय ने विभिन्न गाटा व खसरा नंबरों में सरकारी भूमि पर कब्जे हटाने के लिए नोटिस दिया था।

नोटिस के विरुद्ध राधास्वामी सत्संग सभा ने प्रशासन की कार्यवाही पर स्थगन आदेश के लिए याचिका दायर की। इसमें प्रमुख सचिव राजस्व, जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सहित सात लोगों को पक्षकार बनाया है। बुधवार तक के लिए हाईकोर्ट ने सत्संगियों को स्टे दिया था और अब न्यायालय ने 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर दिए हैं।  जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी का कहना है कि न्यायालय के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश का पालन किया जाएगा और अब 5 अक्टूबर की सुनवाई में प्रशासन का पूरा पक्ष रखा जाएगा।

राधास्वामी सत्संग सभा ने खासपुर, जगनपुर, सिकंदरपुर व घटवासन मौजा में 1500 एकड़ भूमि पर स्वामित्व का दावा किया है। प्रशासनिक व अन्य विभागों की कार्रवाई के विरुद्ध याचिकाएं लंबित हैं। प्रशासन की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं होने के कारण पूर्व में लंबित याचिकाओं में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels