असम (Assam) के दिमा हसाओ जिले में भारतीय सेना (Indian Army ) के एक मेजर शैलेन्द्र यादव ( Major Shailendra Yadav )और उसकी पत्नी को अपनी नाबालिग घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक दो साल पहले मेजर शैलेंद्र ने दिमा हसाओ में पोस्टिंग के दौरान किम्मी राल्सन से शादी की थी। गिरफ्तारी के बाद मेजर शैलेन्द्र यादव और किम्मी राल्सन को हाफलोंग न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत भेजने का आदेश दिया। नाबालिग का फिलहाल हाफलोंग सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है।
इसके बाद मेजर शैलेन्द्र यादव ( Major Shailendra Yadav ) का असम के हाफलोंग से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ट्रांसफर हो गया। मेजर की पत्नी किम्मी राल्सन घर के कामों में मदद करने के लिए संकीजंग गांव से एक नाबालिग को अपने साथ ले गईं। आरोपों के मुताबिक किम्मी राल्सन ने कथित तौर पर नाबालिग के साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया। आरोपों के मुताबिक नाबालिग को शारीरिक यातना दी गई, उसे गर्म पानी से जलाने और निर्वस्त्र किया गया। हाल में 24 सितंबर को नाबालिग लड़की हॉफलोंग में अपने परिवार के पास लौट आई।
असम के रहने वाले मेजर शैलेन्द्र यादव ( Major Shailendra Yadav ) और उनकी पत्नी ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि लड़की सीढ़ियों से गिर गई थी, तभी उसे चोट लग गई।
दीमा हसाओ के एसपी मयंक कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की का आरोप है- मालकिन मेरे काम से खुश नहीं रहती थीं। इसीलिए मुझे कमरे में बंद कर देतीं, बाल खींचती और बेलन से पीटती थीं। वो मेरे कपड़े उतारकर तब तक पीटतीं, जब तक मैं लहूलुहान नहीं हो जाती। कई बार उन्होंने मुझे अपना खून चाटने तक को मजबूर किया।
पुलिस ने बताया कि लड़की के दांत टूटे हुए हैं। शरीर पर जलने के निशान हैं। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई है। जीभ पर गहरे घाव हैं। कपल करीब 6 महीने से नाबालिग को प्रताड़ित कर रहा था। वे ज्यादातर समय लड़की को बिना कपड़ों के रखते थे। जब वो खाना मांगती तो उसे डस्टबिन से खाना खिलाते।
असम लौटने पर लड़की ने अपने परिवार को आपबीती सुनाई। परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।उन पर POCSO, SC/ST एक्ट, प्रताड़ना, बाल मजदूरी और गुलामी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।