दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ( Rajya Sabha MP Sanjay Singh) को दिल्ली हाइकोर्ट ( Delhi High Court)से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का ईडी ने विरोध किया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा ट्रायल कोर्ट का यह फैसला नियमों के मुताबिक है। कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वह नेता हो या आम नागरिक हो। इसके अलावा जांच प्रारंभिक स्थिति पर है। इस तर्क पर कि यह एक राजनीति से प्रेरित मामला है, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री के अभाव में चर्चा का हिस्सा नहीं बन सकती है जो इसे साबित करती हो।
अदालत ने माना कि गवाह दिनेश अरोड़ा का बयान ईडी द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया के बाद दर्ज किया गया था। इस सवाल पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है कि क्या यह दबाव के कारण दर्ज किया गया था या बिना प्रक्रिया के। सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ईडी ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आप नेता को गिरफ्तार किया, जो देश में एक प्रतिष्ठित नेता हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में सिंह को ईडी ने न तो समन किया और न ही पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें सीधे 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह ( Sanjay Singh)की उस दलील को भी खारिज किया जिसमे उनकी तरफ से कहा गया था कि ईडी ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देगें क्योकि ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। यह ऐसा केस नहीं है, जहां गिरफ्तारी के लिए लिखित जवाब नहीं दिया गया हो।
मामले में पिछली सुनवाई 19 अक्टूबर को हुई थी, तब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसमें आप नेता संजय सिंह( Sanjay Singh)ने कोर्ट से कहा था कि ईडी ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया था।
दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में सौंपा है। जज एम के नागपाल ने 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान संजय ( Sanjay Singh)से कहा था कि कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें, जो केस से जुड़े न हों।
Delhi High Court dismisses Aam Aadmi Party leader and Rajya Sabha MP Sanjay Singh’s plea challenging his remand and arrest in the alleged liquor scam case.
(file pic) pic.twitter.com/BdytKoEBJ9
— ANI (@ANI) October 20, 2023