गुजरात के मोरबी ( Morbi ) शहर में अक्तूबर 2022 में मोरबी सस्पेंशन पुल ढहने के मुख्य आरोपी ओरेवा समूह के मुख्य प्रबंधन निदेशक (सीएमडी) जयसुख पटेल( Jaysukh Patel ) की नियमित जमानत याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दिव्येश जोशी ने सुनवाई के दौरान कहा कि ओरेवा ग्रुप के सीएमडी जयसुख पटेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। बता दें मोरबी पुल हादसे में मुख्य आरोपी के रूप में नामित होने के बाद जनवरी माह में आत्मसमर्पण करने के बाद से जेल में बंद हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पहले भी निचली अदालतों द्वारा खारिज कर दी गई थी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता मितेश अमीन ने पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया था कि जांच अधिकारी ने इस वर्ष 18 सितंबर को एक सत्र अदालत को सूचित किया था कि पुल ढहने की जांच के सभी पहलुओं और विशेषताओं को कवर किया गया था और कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। जमानत के लिए दलील देते हुए जयसुख पटेल ( Jaysukh Patel ) के वकील निरुपम नानावटी ने अदालत से कहा था कि पुल का संचालन और रखरखाव ओरेवा समूह के लिए लाभ कमाने वाला उद्यम नहीं है। उन्होंने कहा कि ओरेवा समूह के कर्मचारियों ने छुट्टी का दिन होने के कारण लोगों की भीड़ को पुल पर आने की अनुमति दी। वहीं जयसुख पटेल की याचिका का विरोध करते हुए पीड़ितों के वकील राहुल शर्मा ने कहा कि आरोपी के जमानत पर छूटने की स्थिति में गवाहों के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है।