आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान ( Amanatullah Khan )को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार 18 अप्रैल की रात गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले अमानतुल्ला से 9 घंटे पूछताछ हुई।
अमानतुल्ला खान ( Amanatullah Khan ) पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया।आप विधायक पर ये भी आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन CEO ने इस तरह की अवैध भर्ती को लेकर बयान दिया था।
ये भी आरोप लगाया गया है कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। जिसके बाद खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था।जांच के दौरान अमानतुल्ला के करीबियों के ठिकानों से कैश बरामद हुआ था। अमानतुल्ला के करीबियों के घर पर रेड के दौरान एक डायरी भी मिली थी, जिसमें अमानतुल्लाह द्वारा देश-विदेश में करोड़ों रुपए के लेन-देन का जिक्र भी था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ( Amanatullah Khan ) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया था।ईडी के नोटिस पर अमानतुल्ला खान के पेश ना होने पर निचली अदालत भी समन जारी कर चुकी है। इसके साथ ही ईडी, अमानतुल्लाह खान का गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग कर चुकी है।
अमानतुल्ला खान ( Amanatullah Khan )पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उसने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है।
अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उसने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है।
ये भी आरोप लगाया गया है कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। जिसके बाद खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था।