मणिपुर ( Manipur ) के उखरुल(Ukhrul) जिले में बुधवार को नगा समुदाय के दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा घायल हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163, 2023 की उप-धारा 1 के तहत इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अगले आदेश तक लोगों के घरों से निकलने पर रोक है।
उखरुल (Ukhrul)पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष नगा समुदाय के हैं, लेकिन हुनफुन और हंगपुंग नाम के दो अलग-अलग गांव हैं। दोनों पक्ष एक जमीन पर अपना दावा करते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत विवादित जमीन की सफाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई। इलाके में असम राइफल्स को तैनात किया गया है।
प्रतिबंध को लेकर उखरुल (Ukhrul)उप-मंडल मजिस्ट्रेट डी. कामेई ने पुलिस अधीक्षक के पत्र का हवाला दिया। पत्र में थवाईजाओ हुंगपुंग युवा छात्र संगठन (टीएचवाईएसओ) के सामाजिक कार्य में अनहोनी की आशंका जताई गई थी। इसके अलावा इसमें हुनफुन ग्राम प्राधिकरण की ओर से हुनफुन क्षेत्र में इसे लेकर आपत्ति जताए जाने की बात भी कही गई थी।
आदेश के अनुसार, हुनफुन और हंगपुंग गांवों के बीच भूमि विवाद के संबंध में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होने की संभावना है। इससे दोनों गांवों के बीच शांति भंग हो सकती है। ऐसी घटनाओं से मानव जीवन और संपत्तियों को खतरा हो सकता है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति की उनके संबंधित आवासों के बाहर आवाजाही और किसी भी अन्य गतिविधि पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाता है। निषेधाज्ञा दो अक्तूबर को सुबह साढ़े नौ बजे से अगले आदेश तक जारी रहेगा।
दूसरी तरफ, चुराचांदपुर जिले के लीशांग गांव के पास मंगलवार को अज्ञात लोगों ने एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के टाउन कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जिले के कपरंग गांव के निवासी सेखोहाओ हाओकिप के रूप में की गई।
पुलिस ने बताया कि मृतक यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (UKNA) का सदस्य था। घटना कल सुबह 12:15 बजे चुराचांदपुर में टोरबुंग बंगले से करीब 1.5 किमी दूर हुई। पुलिस ने हाओकिप के शव को चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज के मॉर्चुरी में रखवा दिया है।