सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में आरोपी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन ( Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर छह नवंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने तब तक के लिए आप नेता की अंतरिम जमानत की अवधि भी बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई छह नवंबर तक स्थगित कर दी। पीठ ने 10 अक्तूबर को यह आदेश पारित किया।
इससे पहले 9 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। लेकिन, 10 अक्टूबर को, वकील ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया, जिन्होंने मामले को 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
इससे पहले, 25 सितंबर को शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन ( Satyendar Jain) की अंतरिम जमानत नौ अक्तूबर तक बढ़ा दी थी और उन्हें निर्देश दिया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही का निचली अदालत में मामले की सुनवाई में देरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। पीठ ने यह निर्देश तब दिया था, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि जैन विशेष अदालत में बार-बार स्थगन का अनुरोध कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा, यह साफ किया जाता है कि शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाहियों या किसी भी कारण का इस्तेमाल बहाने के रूप में या विशेष अदालत में कार्यवाहियां टालने के लिए नहीं किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए 26 मई को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। ईडी ने धन शोधन के मामले में जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। वे तिहाड़ जेल में बंद थे. आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाईं या खरीदी थीं।
SC extends Satyendar Jain’s interim bail on medical grounds till Nov 6 in money laundering case
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— ANI Digital (@ani_digital) October 19, 2023