यस बैंक (Yes Bank ) के सह-संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) को मुंबई ( Mumbai) की एक अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने 466.51 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में राणा कपूर को शुक्रवार को जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कपूर को मार्च 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और उन पर बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित आठ मामले दर्ज हैं। बैंकर कपूर को अब सभी मामलों में जमानत मिल गई है।
पीएमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ने गुरुवार को कपूर को जमानत दे दी। ईडी का आरोप है कि कपूर उन मुख्य आरोपियों में से एक थे, जिन्होंने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धनशोधन में शामिल होकर अपने, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए 5,050 करोड़ रुपये का अनुचित वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था।
कपूर के वकील राहुल अग्रवाल ने कहा कि वे उनकी रिहाई के लिए जल्द से जल्द जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने 466.51 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के हेरफेर के लिए आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में उनके और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ सीबीआई के मामले में कपूर को जमानत दे दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर (Rana Kapoor) 4 साल से जेल में है। साल 2020 में सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ रिश्वत, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, यस बैंक घोटाले (Yes Bank Scam) में बैंक के संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) और उनके परिवार के सदस्यों ने 100 से अधिक छोटी-छोटी कंपनियां बनाकर रकम को ट्रांसफर किया। इसके साथ ही राणा ने अपनी पत्नी के मालिकाने हक वाली कंपनी को 87 करोड़ रुपये बतौर गिफ्ट दे दिए। इस मामले में राणा कपूर समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।